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बांसवाड़ा: बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े एक बेहद गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने दुष्कर्म के आरोपी नाकू (पिता वसिया, निवासी डोरिया रेल, थाना आम्बापुरा) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

खेत में काम करते समय आरोपी ने की थी दरिंदगी

लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा प्रकरण वर्ष 2021 का है. पीड़िता ने आम्बापुरा थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता रोजाना की तरह अपने खेत में कृषि कार्य करने गई थी. इसी दौरान आरोपी नाकू ने उसे अकेला पाकर जबरन दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. वारदात के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया.

सख्त जांच और पुख्ता सबूतों से मिला न्याय

मामला दर्ज होने के बाद अनुसंधान अधिकारी ने तत्परता से जांच करते हुए वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूत जुटाए और न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश की. सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक की ओर से पीड़िता के बयानों सहित कुल 12 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए और 33 महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्शित किए गए.

मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने वर्तमान समाज में महिलाओं के सम्मान, अस्मिता और सुरक्षा को सर्वोपरि माना. कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपी नाकू को दोषी माना और उसे कड़ी सजा से दंडित किया.

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