उदयपुर सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और आमजन के सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने के लिए उदयपुर में प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अध्यक्ष DLSA) ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बालीचा चौराहे पर अवैध व अनधिकृत बदलाव (Structural Modifications) कर चलाई जा रही स्लीपर और लक्ज़री बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
10 बसों की जांच, 4 सीज और 85 हजार का जुर्माना
इस विशेष अभियान के तहत टीम ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और AIS-119 के नियमों का उल्लंघन करने वाली कुल 10 लक्ज़री बसों का औचक निरीक्षण किया. जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 4 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जबकि 6 बसों का चालान बनाकर करीब 85,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया.
मौके पर मौजूद रहे आला अधिकारी
कार्रवाई के दौरान DLSA सचिव (अपर जिला न्यायाधीश) राहुल चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी (DTO) मुकेश डाड, और परिवहन निरीक्षक राजेंद्र दन्तसुलिया व तेजपाल सहित पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही.
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्लीपर बसों में अनधिकृत रूप से किए गए संरचनात्मक बदलाव सड़क हादसों का बड़ा कारण बनते हैं. नियमों की अनदेखी करने वाले ट्रैवल संचालकों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
DLSA की आमजन से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यात्रियों से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है. साथ ही कहा है कि यदि कोई यात्री किसी ट्रेवल्स एजेंसी की तानाशाही या अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, तो वह न्यायालय परिसर स्थित DLSA कार्यालय में संपर्क कर स्थाई लोक अदालत में याचिका दाखिल कर सकता है.

