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प्रतापगढ़: बहुचर्चित देवीलाल हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों को आजीवन कारावास

प्रतापगढ़ जिले के धरियावद थाना क्षेत्र के बहुचर्चित देवीलाल मीणा हत्याकांड में जिला एवं सेशन न्यायालय ने अपना अहम फैसला सुनाया है. प्रेम प्रसंग के चलते हुई इस नृशंस हत्या के मामले में सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने दो मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

क्या था पूरा मामला?

लोक अभियोजक तरुण दास वैरागी ने बताया कि यह मामला 4 अक्टूबर 2022 का है. धरियावद के भमात फला (मानागांव) निवासी देवीलाल मीणा अपनी मां और भाई को छोड़ने गया था. देर रात वह एक युवती को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जा रहा था. इसी दौरान युवती के परिजनों और साथियों को इसकी भनक लग गई. 5 अक्टूबर की सुबह देवीलाल का शव डरागांव कानिया घाटी के पास सड़क किनारे लहूलुहान हालत में मिला.

सागवान के डंडे से की गई थी हत्या

देवीलाल के पिता खात्या मीणा की रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया. जांच में सामने आया कि युवती के साथ देखकर आरोपियों ने देवीलाल को रोका और उस पर हमला कर दिया. पुलिस को घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी और एक सागवान का टुकड़ा मिला था, जिससे देवीलाल पर वार किए गए थे. गहन जांच के बाद पुलिस ने दिनेश मीणा (निवासी सेमला छोटी) और दीपक मीणा (निवासी लोहार फला) को उदयपुर से डिटेन कर गिरफ्तार किया था.

न्यायालय का फैसला

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने धारा 302 और 341 के तहत चालान पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह और 43 महत्वपूर्ण दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर माना कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित तरीके से देवीलाल की हत्या की थी.

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