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बांसवाड़ा: ब्राउन शुगर तस्करी के आरोपी को एक साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी के एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी साबिर खान को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 1 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) की सजा से दंडित किया है. जुर्माना राशि जमा न कराने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

पुलिस को देखकर भाग रहा था आरोपी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2021 का है। कोतवाली थाने के तत्कालीन थानाधिकारी रतन सिंह जब अपनी पुलिस टीम के साथ इलाके में नियमित गश्त पर थे, तभी इंदिरा कॉलोनी निवासी साबिर खान पुत्र शौकत खान पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक घबरा गया. वह पुलिस को देखकर मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस जाब्ते ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेराबंदी की और उसे मौके पर ही दबोच लिया.

तलाशी में मिली 6 ग्राम ब्राउन शुगर

संदेह के आधार पर जब पुलिस टीम ने आरोपी साबिर खान की जामा तलाशी ली, तो उसके पास से एक प्लास्टिक की थैली में 6 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी की और न्यायालय में चार्जशीट पेश की.

12 गवाहों और 33 दस्तावेजों से साबित हुआ जुर्म

न्यायालय में मामले की पैरवी सरकार की ओर से लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने की. अभियोजन पक्ष ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए कोर्ट के समक्ष पुख्ता सबूत रखे, जिसमें 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और 33 महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर साबिर खान को दोषी मानते हुए जेल भेजने के आदेश दिए.

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