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उदयपुर: सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 61 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त

उदयपुर राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध की पालना में नगर निगम उदयपुर लगातार सघन अभियान चला रहा है. शुक्रवार को निगम की टीम ने आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर धानमंडी तेल बाजार क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान के गोदाम से 61 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग और ग्लास जब्त किए.

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि एच.आर. ट्रेडर्स नामक दुकान पर प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी के नेतृत्व में निगम की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने दुकान संचालक लोकेश (निवासी बड़ी होली चौक) के द्वितीय मंजिल पर स्थित गोदाम की तलाशी ली, जहां से भारी मात्रा में रंग-बिरंगे सिंगल यूज प्लास्टिक कैरीबैग और ग्लास बरामद हुए.

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग दंडनीय अपराध है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना व कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

आयुक्त की शहरवासियों और व्यापारियों से अपील

आयुक्त खन्ना ने आमजन से दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े या कम्पोस्टेबल थैलों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया. साथ ही व्यापारियों से अपील की कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक का स्टॉक या बिक्री न करें और नगर निगम के ‘बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन उदयपुर’ अभियान में अपना सहयोग दें.

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